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तिरोड़ी: लापरवाही से वाहन चलाकर मौत के दोषी को न्यायालय ने सुनाई 1 वर्ष की कैद और जुर्माना

Tirodi, Balaghat | Aug 30, 2025
करीब साढ़े 5 साल पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए माननीय व्यवहार न्यायालय कटंगी ने दोषी को एक वर्ष का कठोर कारवास और 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।आरोपी उमेश पिता केसरीलाल उचबगले निवासी ग्राम नाका डोंगरी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। आरोपी को 1 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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