मा0 न्यायालय एसीजेएम-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. फिरोज 2. नवाब 3. अफसर 4. शौकत 5. बरकत 6. राजेन्द्र को न्यायालय उठने तक व प्रत्येक को 500-500 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, वर्ष 2020 में अभियुक्तों ने पेड़ काटे थे, यह जानकारी पुलिस द्वारा रविवार सुबह 9:57 पर दी गई।