बाराबंकी की थाना मसौली पुलिस द्वारा रविवार करीब 6 बजे जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति द्वारा शादी के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाना एक अपराध माना गया है, जिसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है से संबंधित धारा व अन्य संबंधित धाराओं सहित पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अंशू पुत्र अनंतराम को गिरफ्तार किया गया।