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जगदीशपुर: भागलपुर पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग छात्रा के अपहरण के दोषी को सुनाई 15 साल की सजा

Jagdishpur, Bhagalpur | Sep 5, 2025
भागलपुर के विशेष पोक्सो न्यायालय ने गुरुवार को नाबालिक छात्रा के अपहरण मामले में दोषी अभियुक्त मजनू दास को पोक्सो एक्ट में 15 साल की सजा सुनाई। विशेष पोक्सो न्यायाधीश सप्तम जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रणब कुमार भारती ने अपहरण मामले में भी 5 साल ₹5000 का अर्थ दंड देने का आदेश दिया है सरकार की तरफ से विशेष लोग अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने बहस
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