भागलपुर के विशेष पोक्सो न्यायालय ने गुरुवार को नाबालिक छात्रा के अपहरण मामले में दोषी अभियुक्त मजनू दास को पोक्सो एक्ट में 15 साल की सजा सुनाई। विशेष पोक्सो न्यायाधीश सप्तम जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रणब कुमार भारती ने अपहरण मामले में भी 5 साल ₹5000 का अर्थ दंड देने का आदेश दिया है सरकार की तरफ से विशेष लोग अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने बहस