एनआई एक्ट के एक मामले में न्यायालय सिविल जज सीडि की अदालत ने फैसला सुनाया है। मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए तीन माह का कारावास की सजा से दंडित किया है। गुरुवार शाम 04 बजे अधिवक्ता मौ ईमरोज खान ने बताया कि अप्रैल 2024 में परिवादी आनंद सिंह, निवासी तुलेड़ी जलना लमगड़ा ने न्यायालय में एक वाद दायर किया। कहा कि आरोपी दीपक सिंह सतवाल को उन्होंने ऋण दे दिया।