हिसार : एडीजे गगनदीप मित्तल की अदालत ने डीसी रेट पर चपरासी लगवाने के नाम पर 40 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में दोषी संजय को 3 साल की सजा सुनाई है वहीं अदालत ने ₹20 हजार का जुर्माना लगाया है। दोषी ने शिक्षा विभाग में डीसी रेट पर चपरासी लगवाने के नाम पर मिर्जापुर गांव के संजय से 50 हजार की रिश्वत मांगी थी।