जामताड़ा में होने वाले चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया पर हाई कोर्ट द्वारा फिलहाल रोक लगा दी गई है मंगलवार शाम 4:00 बजे गांधी मैदान के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जामताड़ा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल ने बताया कि जिला प्रशासन के विज्ञापन संख्या 01/25 के तहत चौकीदार नियुक्ति होनी थी जिसमें अनियमित बढ़ती गई इसीलिए हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है।