श्योपुर। जिला न्यायालय ने मंगलवार को दोपहर 3 बजे करीब तीन साल पुराने शासकीय कार्य में बाधा पहंुचाने वाले एक आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल की सश्रम करावास की सजा एवं तीन हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।