Download Now Banner

This browser does not support the video element.

औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय के एडीजे आठ ने हत्या के प्रयास के आरोपी को सुनाई 10 साल की सज़ा, लगाया ₹10,000 का आर्थिक दंड

Aurangabad, Aurangabad | Jul 15, 2025
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे आठ मनीष कुमार जायसवाल ने मदनपुर थाना कांड संख्या -187/18, एसटीआर -365/19, 304/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त विकास दास नीमा आजन मदनपुर को सज़ा सुनाई है एपीपी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि अभियुक्त को भादंवि धारा 307 में दस साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है, अभियुक्त को न्यायालय
Read More News
T & CPrivacy PolicyContact Us