व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे आठ मनीष कुमार जायसवाल ने मदनपुर थाना कांड संख्या -187/18, एसटीआर -365/19, 304/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त विकास दास नीमा आजन मदनपुर को सज़ा सुनाई है एपीपी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि अभियुक्त को भादंवि धारा 307 में दस साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है, अभियुक्त को न्यायालय