पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बीआर कौंडल ने वीरवार शाम करीब 6 बजे मंडी जिला के दौहंदी में जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2009 के एक निर्णय के अनुसार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की अपील को अपीलीय अदालत को 3 महिने के समय में फैंसला देना अनिवार्य है। वहीं अब प्रदेश उच्च न्यायालय अधिकारियों से सरकारी भूमि अतिक्रमण के मामलों की मॉनिटरिंग कर रहा है।