उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने हरियाणा पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहादुरगढ़ खंड के ग्राम पंचायत बीरबरकताबाद सैनीयान, वार्ड नंबर एक के पंच को उनके पद से हटा दिया है। ग्राम पंचायत बीरबरकताबाद सैनीयान के पंच के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच के लिए एसडीएम बहादुरगढ़ को नियमित जांच अधिकारी नियुक्त किया