शुक्रवार को 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फैमिली कोर्ट मंडी की अदालत ने आरोपी थुनाग तहसील निवासी जोगिंद्र सिंह उर्फ जोधू को दुष्कर्म गाली-गलौज और धमकी देने के आरोपों से बरी करने के आदेश दिए हैं।अभियोजन पक्ष के तथ्यों के अनुसार मामला अप्रैल 2020 का है। पीड़िता ने जंजैहली थाना में दुष्कर्म समेत अन्य आरोपों को लेकर मामला दर्ज करायाथा।