मधेपुरा के कुमारखंड थाना क्षेत्र के सोनापुर रहटा गांव में नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और शादी करवाने के आरोप में करीब दो वर्ष से जेल में बंद आरोपी डोमी राम को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-VI सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अमित कुमार पांडेय की अदालत ने 8 अक्टूबर को सुनाया।