रतलाम पांच साल पुराने मामले में चरित्र शंका के चलते पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास और अर्थदंड का महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट ने सुनाया है। यह फैसला रतलाम कोर्ट के न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने सुनाया। उन्होंने आरोपी पति को धारा 302 भादवि के तहत दोषी पाया है।शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक गोल्डन राय ने पैरवी की।