गारू प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार की दोपहर 1:00 संपन्न हुआ बाल विवाह रोकथाम पर आयोजित कार्यशाला। आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता महुआडांर अनुमंडल पदाधिकारी विपिन कुमार दुबे ने करते हुए उपस्थित लोगों को बाल विवाह रोकथाम को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वही कहा कि युवतियों के शादी के लिए 18 वर्ष एवं युवक के शादी के लिए 21 वर्ष का उम्र निर्धारित किया