अंबाह न्यायालय परिसर में शनिवार, 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें विद्युत विभाग, बैंक, नगरीय निकाय सहित कई मामलों का समाधान किया जाएगा। विद्युत अधिनियम के अंतर्गत छूट और ब्याज माफी की सुविधा दी जाएगी। लोक अदालत में हुए राजीनामे के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।