श्रावस्ती न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी माता प्रसाद उर्फ खंटू को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वही 77000 का अर्थदण्ड भी लगाया है, आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया जिस पर कोतवाली भिनगा पुलिस ने मामला दर्ज किया था।