नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी मीट की दुकानों को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है मीट की दुकानों पर अधिकृत बूचड़खानों से ही मांस खरीदना होगा इसके साथ मीट की दुकानों को कांच के कवर में होना चाहिए और दुकानों पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि मांस झटका का है या हलाल है l