चित्रकूट न्यायालय द्वारा नाबालिक बालिका से अश्लील हरकतें करने में गाली गलौज करने के आरोपी अभियुक्त श्यामाचरण पांडेय पुत्र गंगाचरण को 3 वर्ष का कारावास व ₹11000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। थाना भरतकूप में धारा 504 भादवि० व 8 पॉक्सो के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। आरोपी को दी गई सजा मामले में पुलिस ने आज मंगलवार की शाम 6 बजे प्रेस नोट जारी किया है।