हापुड़ न्यायालय ने वर्ष 2022 में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त अकबर को सजा सुनाकर दंडित किया है न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष की कारावास सजा सुनाई है और 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाकर दंडित किया है और पुलिस में तभी से न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने में जुटी हुई थी।