MV Act 1988 के अनुसार अगर कोई 14 वर्ष से छोटे बच्चे के साथ मोटर वाहन चलाता है, चलाने की अनुमति देता है, वाहन में बच्चा सुरक्षा बेल्ट या बाल निरोधक प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है, तो उस पर 1000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है।