Download Now Banner

This browser does not support the video element.

जिले में जिला पंचायत चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य

Mohla, Mohla Manpur Ambagarh Chowki | Jan 30, 2025
जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दरमियान शपथ पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दौरान प्रारूप 4 घ नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 4 घ, 1,अभ्यर्थी द्वारा दिये जाने वाला शपथ पत्र नोटरी किया हुआ, दो रंगीन फोटोग्राफ जमा करना है।
Read More News
T & CPrivacy PolicyContact Us