माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त को धारा ¾(1) पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व को 30,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व को 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।