बेगू एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार ने कोर्ट में 24 साल से चल रहे मामले का फैसला सुनाया बुधवार शाम 5 बजे मिली जानकारी। एडवोकेट भोलेश भट्ट ने बताया बेगू निवासी भागचंद टोंग्या और अन्य लोगों ने पारस जैन सहित 36 लोगों के खिलाफ मंदिर की ट्रस्ट डीड को निरस्त करने की याचिका दायर की थी।कोर्ट ने वादी का पक्ष स्वीकार करते हुए ट्रस्ट डीड रद्द कर दी।आज सुनाया फैसला