नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 274 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें शहर की स्वच्छता, सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। निगमायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि किसी परिसर की नियमित और उचित सफाई नहीं की जाती है l