विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई। उस पर कुल 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया जो अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सम्पतलाल गुप्ता ने पैरवी की।