बक्सर कोर्ट ने बुधवार को अपराह्न 4:30 बजे कुछ कर्म के एक अभियुक्त को 20 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. ₹50000 का अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त अभियुक्त को जेल में बिताने होंगे. सजा पॉक्सो की विशेष अदालत ने ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 480 /2023 तथा पॉक्सो कांड संख्या 101 /2023 में नामजद अभियुक्त मिंटू कुमार को सुनाई है.