जिला शिक्षा अधिकारी आर एस मरावी ने राजीव लोचन सोनी (भृत्य) पी.एम.श्री.शा.बा.उ.मा.वि. उमरिया (कालरी), वि. खं. करकेली के विरूद्ध उपरोक्त कारणों से लघु शस्ति का आरोप अधिरोपित कर म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 मे प्रदत्त शक्तियों का अमल में लाते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित किया कर दिया है एवं राजीव लोचन सोनी हुए निलंबित।