माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त देशराज व पप्पू उपरोक्त को धारा 324/323504/506 भादवि के अपराध के अन्तर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 4,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 भागेश कुमार थाना बिनावर तथा लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार गुप्ता तथा विवेचक उप निरीक्षक विशुन दयाल का योगदान सराहनीय रहा।