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रायपुर: सार्वजनिक आयोजनों के लिए शासन ने जारी किए दिशा निर्देश, पालन अनिवार्य, वरना होगी सख्ती से कार्रवाई, देखिए नियम कायदे

Raipur, Raipur | Aug 26, 2025
26 अगस्त मंगलवार दोपहर 3 बजे राज्य शासन ने सार्वजनिक आयोजनों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन अब अनिवार्य होगा। आदेश के अनुसार, आयोजनों को दो श्रेणियों में बांटा गया है – छोटे और बड़े आयोजन। छोटे आयोजनों की परिभाषा में ऐसे कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, जिनमें 500 तक लोग उपस्थित होंगे और आयोजन स्थल का क्षेत्रफल 5000 वर्ग फीट तक सीमित रहेगा। वहीं
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