अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने जानकारी दी कि संभावित संक्रमण की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) के सभी प्रवेश बिंदुओं पर आने वाली मुर्गियों एवं अंडों के परिवहन पर 25 अगस्त से एक सप्ताह की अवधि तक प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले की सीमाओं पर सतर्कता लगातार जारी है ।