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सहारनपुर: जनपद में न्यायालय ने जानलेवा हमले के मुकदमे में अभियुक्त को 4 वर्ष के कारावास और ₹1000 के अर्थदंड से किया दंडित

Saharanpur, Saharanpur | Sep 1, 2025
1 अक्टूबर 2016 को उप निरीक्षक थाना नकुड़ सुभाष चंद द्वारा अभियुक्त नितिन उर्फ़ सोनू, जसफल, कल्लू, आनंद, जगपाल, संतलाल वी रमजानी के विरुद्ध पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने को लेकर थाना नकुड पर अभियोग पंजीकृत कराया था। उक्त मामले में दोषी अभियुक्त नितिन और सोनू को सोमवार शाम 6:30 बजे 4 वर्ष के कारावास ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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