नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने बताया कि 27 नवंबर 2023 को पीड़िता ने थाना कालापीपल में शिकायत करते हुए कहा था कि उसके मम्मी पापा जंगल मे थे और घर पर वह उसकी छोटी बहन थी। घर के सामने से आरोपी राहुल निकलकर गाय।