8 सितंबर 2025 दिन सोमवार को 11 बजेअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफटीसी मुंगेली की अदालत ने अजय जांगड़े पिता रामकुमार जांगड़े को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6, 137(2) और 87 भारतीय दंड संहिता के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया।अभियोजन ने आठ गवाहों को पेश किया और दस्तावेज़ों के आधार पर यह साबित किया कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी।