सत्र न्यायाधीश सोनभद्र ने शनिवार दोपहर पत्नी की हत्या की दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई,साथ हिब10 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया।जानकारी के मुताबिक लगभग साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुए सावित्री देवी हत्याकांड के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी पति रग्घू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।