श्योपुर। जिला न्यायालय ने बुधवार को दोपहर 12 बजे करीब तीन साल पुराने एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुए पति-पत्नि से जातीय अपमान कर मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह के सश्रम कारावास की सजा एवं दो हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव द्वारा की गई।