सोमवार शाम 6:10 पर पुलिस मीडिया सेल महाराजगंज द्वारा प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि चौक थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश, अन्नय न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) ने दोषी पाए गए अभियुक्त को सजा सुनाई है।प्रकरण अपराध संख्या 87/2023 थाना चौक का है, जिसमें अभियुक्त शैलेष गुप्ता उर्फ शिवा पुत्र जगदीश निवासी धर्मपुर पर नाबालिग के साथ