जिला न्यायालय में 13 सितम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं को विशेष छूट मिलेगी।धारा 126, 135 और 138 के प्रकरणों में प्री-लिटीगेशन पर 30%,लिटीगेशन पर 20% छूट और आंकलित सिविल दायित्व व ब्याज पर 100% छूट मिलेगी।यह 10 लाख रुपये तक के प्रकरणों पर लागू होगी।लाभ सभी घरेलू,कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू और 10 HP तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं क़ो मिलेगी