मा0 न्यायालय एडीजे एफटीसी 03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अनीस उर्फ कालिया को 03 वर्ष का कारावास व 30,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, अभियुक्त द्वारा वर्ष-2018 में वादिया रानी निवासी अरनिया के घर मे घुसकर उसकी बहन के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की घटना की गयी, पुलिस द्वारा यह जानकारी सोमवार शाम 5:33पर दी