मा0 न्यायालय एसीजे/एसडी- 02 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कन्छिद व महेन्द्र को 9 दिन कारावास व 3,500-3,500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है, वर्ष 1991 में अभियुक्तों द्वारा मारपीट और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस द्वारा यह जानकारी मंगलवार दोपहर 12:27 पर दी गई।