एडिशनल सेशन जज जैस्मीन शर्मा की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। मामला पालम विहार थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने इस संबंध में 4 जुलाई 2023 को केस दर्ज किया था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की।