थाना बन्नादेवी पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 362/2021 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त डम्पला पुत्र विजय सिंह निवासी ट्रांसफॉर्मर वाली गली, लालाजी के मकान के बराबर में थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़ को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।