आपको बता दें की हत्या करने के आरोप में दोषी पाए गए तीन अभियुक्त सुरेंद्र पुत्र शेर सिंह और कलुआ पुत्र मंगला निवासी गण गांव रुखालू थाना हसनपुर और मुंशी पुत्र गणेशी निवासी गांव जाटो वाली थाना बछरायूं जिला अमरोहा को अमरोहा न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है साथी तीनों दोषियों पर 85000 का जुर्माना लगाया है वही इस मामले में शनिवार शाम 5:00 बजे जानकारी देते हुए