पाकुड़ जिला परिवहन विभाग ने ऑटो और टोटो चालकों को चेतावनी दी है कि तय ड्रेस कोड में रहें और 17 सितंबर तक सभी कागजात सही करा लें।वरना नियम तोड़ने पर चालान के साथ अन्य कार्रवाई होगी। विभाग ने साफ कर दिया है कि ऑटो चालकों को खाकी और टोटो चालकों को नीले रंग की वर्दी पहननी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड और रूट परमिट अनिवार्य रहेगा।