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अकबरपुर: माती कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को सुनाई 10 साल की सश्रम कारावास व ₹13,000 जुर्माने की सजा

Akbarpur, Kanpur Dehat | Sep 10, 2025
महिला से दुष्कर्म के मामले में माती कोर्ट में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुरेंद्र सिंह ने अभियुक्त शुभम सचान पुत्र नरेश सचान निवासी बर्रा 2, कानपुर नगर को दोषी करार दिया और 10 साल के सश्रम कारावास सहित 13,000 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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