माननीय न्यायालय एडीजे 3 जनपद बुलंदशहर द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त फजरूक को 6 वर्ष का कारावास और ₹1000 के अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया, वर्ष 2015 में अभियुक्त ने बिजली घर में बिजली विभाग के कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया, पुलिस द्वारा यह जानकारी शुक्रवार शाम 5:00 बजे दी गई।