न्यायालय द्वारा मारपीट मामले में 3 अभियुक्त राजाबाबू, संदीप और कुलदीप व 1अभियुक्ता केतकी की पत्नी राजाबाबू नि०बारहमाफी मानिकपुर को 4 माह का कारावास व प्रत्येक को ₹10000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अभियुक्तों को दी गई सजा मामले में पुलिस ने आज गुरुवार की शाम 5:50 बजे प्रेस नोट जारी किया है।