बागपत न्यायलय ने आरोपी अनिल को दोषी मानते हुए 5 वर्ष कारावास ओर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बडौत पुलिस ने शुक्रवार शाम 5 बजे यह जानकारी दी है। बताया गया है कि पुलिस द्वारा सबूत के साथ मजबूत पैरवी करने के कारण अनिल को दोषी पाया गया , अपर जिला जज एफटीसी प्रथम ने मामले कि सुनवाई की थी जिसमे शुक्रवार को सजा सुनाई है।