उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में दायर जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण नियमावली तहत न किए जाने के कई मामलों पर सुनवाई की।मामलों की सुनवाई के बाद मुखय न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्यय की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई हेतु १८ सितंबर (वीरवार) की तिथि नियत की है।बता दें वीरवार को याचिकाoकर्ताओ तरफ से मामले की पैरवी सुप्रीम