विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में एक नशेड़ी पिता ने अपनी ही 14 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़खानी करने की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे व